बिना पैन कार्ड के हुए बड़े लेन-देन वाले मामलों में आयकर विभाग जल्द ही सात लाख नोटिस जारी करेगा। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि बिना पैन कार्ड
नंबर का उल्लेख किए बैंक खातों में जमा हुए 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा की राशि और 30
लाख रुपए या अधिक की स्थायी संपत्तियों की खरीद-फरोख्त के लिए ये नोटिस जारी किए जाएंगे।
विभाग ने बताया कि वित्त वर्ष 2009-10 से अब तक 90 लाख ऐसे लेन-देन की पहचान की गई है। इनमें कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से सात लाख ऐसे ट्रांजेक्शनों की पहचान की गई है जो उच्च जोखिम वाले हैं। आयकर विभाग इनकी विस्तृत जांच कर रहा है। मंत्रालय ने बताया कि इन नोटिसों में लेनदेन करने वालों से इनके लिए पैन नंबर उपलब्ध कराने का आग्रह किया जाएगा।
पैन नंबर जमा कराने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक नया लिंक दिया गया है जहां वे इन ट्रांजेक्शनों से अपना नाम जोड़ सकते हैं या यह कह सकते हैं कि इस ट्रांजेक्शन से उनका कोई लेनादेना नहीं है। इसमें पहले से निश्चित फॉर्म में जरूरी जानकारी भर सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्राप्त नोटिस पर दिए गए यूनीक ट्रांजेक्शन सिक्वेंस नंबर भरना होगा। एक बार फॉर्म भरे जाने के बाद आयकर विभाग दी गई जानकारियों की जांच करेगा।
जिन नोटिसों का जवाब नहीं दिया जाएंगा, उस लेनदेन से संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने नोटिस प्राप्त करने वाले लोगों से इसमें सहयोग की अपील की है। उसने कहा कि यदि उनके मन में कोई सवाल है तो वे विभाग के अधिकारियों से सीधे संपर्क करने की बजाय जहां तक संभव हो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। उसने सलाह दी है कि यदि कोई इस मामले में खुद को सरकारी एजेंट बताकर मदद का आश्वासन तो लोग उनसे दूर रहें।
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Thursday, 21 July 2016
BINA PAN CARD KE BIG TRANSACTION NA KARE
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