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Friday, 15 July 2016

STARTS UP KO BHI GST BILL KA INTEJAAR HAI

जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से सिर्फ बड़ी कंपनियां ही नहीं छोटे स्टार्टअप्स की ज़िन्दगी भी आसान होगी। क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद कंपनियों को अलग-अलग टैक्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भरने
की पेचीदगी से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही नए स्टार्टअप्स को टैक्स में ज्यादा छूट भी मिलेगी। जीएसटी लागू होने के बाद अभी जो कई तरह के इनडायरेक्ट
टैक्स लगते हैं वो खत्म हो जाएंगे और कंपनियों को सिर्फ एक टैक्स ही भरना पड़ेगा। इससे उनके लिए टैक्स की जटिलताओं को समझना आसान होगा जिससे वो अपने बिजनेस पर ध्यान दे पाएंगे।
जीएसटी लागू होने का फायदा कंज्यूमर्स तक भी पहुंचेगा। अभी बहुतेरे टैक्स की वजह से बिज़नेस ट्रांजेक्शंस का खर्च बढ़ जाता है जिसका बोझ आखिरकार कंज्यूमर पर ही आता है। जानकार मान रहे हैं कि जीएसटी के बाद स्टार्टअप सस्ते बिजनेस ट्रांजेक्शंस का फायदा कंज्यूमर्स तक जरूर पहुंचाएंगे।
अभी कई ऐसे स्टार्टअप हैं जो सेल्स और सर्विस दोनों देते हैं। ऐसे में उन्हें सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स दोनों के लिए अलग खाते रखने पड़ते हैं। जीएसटी के बाद उन्हें सिर्फ कुल खर्च पर सिंगल टैक्स ही देना होगा। साथ ही सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से किसी स्टार्टअप के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में विस्तार में भी दिक्कतें नहीं आएंगी।

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